Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मामला अब Supreme Court की चौखट पर पहुंच गया है। एमबीए छात्र की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में Supreme Court के एक वकील ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका में पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई है। सीएम धामी पहले ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं।
हेट क्राइम के लिए अलग कैटेगरी की मांग
याचिकाकर्ता वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने Supreme Court से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि जब तक नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ कानून नहीं बनता, तब तक कोर्ट गाइडलाइंस जारी करे। ‘नस्लीय अपमान’ को हेट क्राइम की एक अलग कैटेगरी घोषित किया जाए। साथ ही इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी होना चाहिए।
स्पेशल पुलिस यूनिट बनाने का सुझाव
याचिका में केंद्रीय और राज्य स्तर पर एक नोडल एजेंसी या आयोग बनाने की मांग भी की गई है। यहां पीड़ित नस्लीय अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करा सकें और उनका समाधान हो। Supreme Court से अपील की गई है कि वह हर जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट बनाने का आदेश दे। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए वर्कशॉप आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
यह दर्दनाक घटना 9 दिसंबर को सेलाकुई इलाके में हुई थी। एंजेल चकमा अपने भाई माइकल के साथ राशन लेने जा रहे थे। तभी 6 लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और ‘चीनी’ कहकर मजाक उड़ाया। एंजेल ने इसका विरोध किया और कहा, “मैं चीनी नहीं हूं, हम भारतीय हैं। क्या हमें यह साबित करने के लिए सबूत देना होगा?” इसी बात पर हमलावर भड़क गए। उन्होंने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एंजेल की मौत हो गई।
