India News: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को डब्बा ट्रेडिंग को अवैध घोषित करते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी। यह कारोबार मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों से बाहर होता है। सेबी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां निवेशकों के लिए जोखिम भरी हैं। यह प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सेबी अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करती हैं। नियामक ने अवैध सेवाओं से लेन-देन न करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन पर सेबी की कार्रवाई
पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। सेबी ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया। नियामक ने समाचार पत्र को पत्र लिखकर ऐसे विज्ञापनों पर चिंता जताई। यह विज्ञापन निवेशकों को गुमराह कर सकता है। सेबी ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की और संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद को भी इसकी जानकारी दी गई।
एनएसई की निवेशकों को चेतावनी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों को डब्बा ट्रेडिंग के खतरों से आगाह किया। एनएसई ने कहा कि निवेशकों को केवल सेबी-पंजीकृत ब्रोकर और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के माध्यम से कारोबार करना चाहिए। इस विशिष्ट मामले में शामिल इकाइयों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। डब्बा ट्रेडिंग अवैध होने के कारण इसमें निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। एनएसई ने सुरक्षित निवेश पर जोर दिया।
सेबी की प्रतिबद्धता
सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नियामक ने कहा कि वह नियामकीय उपायों, जागरूकता अभियानों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। डब्बा ट्रेडिंग में शामिल इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेबी ने निवेशकों से अपील की कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही कारोबार करें।
