सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम है. समय से पहले रिहाई का मामला सरकार की नीति के तहत होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजायाफ्ता की समय से पहले रिहाई के आदेश देने से इनकार किया है. हालांकि गुजरात सरकार (Gujarat Government) को याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में 1992 की नीति के अनुसार विचार करने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि चर्चित बिलकीस बानो मामले के गुनाहगारों को समय से पहले रिहा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है. दरअसल उन दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार ने 9 जुलाई 1992 की नीति पर ही रिहा कर दिया था. इसके बाद इसे बिलकीस बानो और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.