तिरुपुर अदालत का बड़ा फैसला: अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल की कैद

Tiruppur News: तमिलनाडु की तिरुपुर जिला एवं सत्र अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने इन सभी विदेशी नागरिकों को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई जून 2025 में कराईपुदुर इलाके में की गई पुलिस छापेमारी के बाद शुरू हुई थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि इन सभी के पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं था। हालांकि, उनके पास बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र जरूर थे। पुलिस ने इन्हें विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम. सुरेश ने शुक्रवार को सबूतों के आधार पर इन्हें दोषी करार दिया।

सजा के साथ भारी जुर्माना भी

अदालत ने केवल कारावास की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अवैध प्रवासन के मामलों में कानूनी सख्ती को दर्शाता है।

सजा की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन ने इन सभी नागरिकों को उनके देश, बांग्लादेश, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस की तत्परता और खुफिया तंत्र की सूचना ने एक बड़े अवैध प्रवास रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद की। तिरुपुर अदालत का यह निर्णय क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Author: Karthik Srinivasan

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