शिमला। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शिमला ने कंडक्टर द्वारा शहर की निजी बस में पर्यटकों का बकाया नहीं लौटाने पर संबंधित बस संचालक पर जुर्माना लगाया है।
आरटीओ शिमला ने शहर के अन्य बस संचालकों को भी निर्देश दिया है कि बसों में चालक व परिचालक नियमों का पालन सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करना ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि बस में प्रत्येक यात्री को टिकट मिले।
आरटीओ की ओर से बस संचालक को नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा गया। नियमों की धज्जियां उड़ाने पर अब संचालक पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में सख्ती से नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई है।
चालक-परिचालक यूनिफॉर्म में हों और टाइम टेबल का पालन हो। 31 दिसंबर को शहर में निजी बस से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला पहुंचे सैलानियों को कंडक्टर ने न तो बकाया लौटाया और न ही टिकट दिया। सैलानियों ने बकाया मांगा तो कंडक्टर ने कहा, छुट्टे के पैसे दे दो, नहीं तो बकाया नहीं मिलेगा।’
आरटीओ शिमला मंजीत शर्मा ने बताया कि संबंधित बस संचालक को नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा, अब नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है. भविष्य में सख्ती से नियमों का पालन करने की चेतावनी भी जारी की गई है।