Mandi News: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर पंकज शर्मा की अदालत ने गुरूवार को चंबा के निवासी 3 दोषियों को चरस तस्करी (Charas Smuggling) के मामले में 4 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि कोर्ट ने चरस रखने के दोषी कुलदीप सिंह पुत्र आलम सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी, यमन सिंह पुत्र लोकी नाथ, गांव हालोगा डाकघर सेई कोठी और सुरेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी तहसील चुराह जिला चंबा हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 20 और 29 के तहत सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
साल 2013 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि क्यान के ITDS आवासीय परिसर में कुलदीप सिंह और यमन सिंह चरस की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर दोनों के कमरे की छत से एक पैकेट में 185 ग्राम चरस बरामद की। इस कमरे मे दोनों के अलावा एक अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह भी रहता था।पुलिस ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने तीनों दोषी कुलदीप सिंह, यमन सिंह और सुरेंद्र सिंह को 4 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास झेलना होगा।