National News: अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अदालत अवमानना की याचिका दर्ज हुई है। यह याचिका राजदूतों को वापस बुलाने के मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने को लेकर दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व प्रधान न्यायाधीश रही कार्की के खिलाफ यह पहली रिट है।
वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के दौरान नियुक्त ग्यारह देशों के राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ दायर रिट पर सर्वोच्च अदालत ने स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया था। अदालत ने सरकार के निर्णय को लागू किए बिना वर्तमान स्थिति बनाए रखने को कहा था।
अदालत के आदेश के बाद की कार्रवाई
अदालत के आदेश के अगले ही दिन विदेश मंत्रालय ने राजदूतों को मंत्रालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश प्रधानमंत्री कार्की के अधीन काम कर रहे विदेश मंत्रालय ने दिए। इस निर्देश के आधार पर राजदूत मंत्रालय में हाजिर होने लगे हैं।
इस कार्रवाई को अदालत के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सारंगा सुवेदी और श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश में सरकार को निर्णय लागू करने से रोका गया था।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
युवाओं के आंदोलन के बाद वर्तमान सरकार का गठन हुआ था। नई सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नियुक्त राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के खिलाफ कानूनी चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सुनवाई की थी।
सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालत की पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके खिलाफ अदालत अवमानना की यह पहली याचिका है। यह मामला न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर नई बहस छेड़ सकता है। अदालत अब इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
