Transfer Ban in Himachal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंगलवार से अत्यावश्यक एवं प्रशासनिक आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सोमवार शाम मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए। हैं।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादलों के ऐसे प्रस्ताव आएंगे। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुसार होगा। सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है.
आपको बता दें कि पिछले अक्टूबर तक सरकार ने तबादलों के लिए महीने के आखिरी चार दिन तय किए थे. 20 तारीख के बाद पिछले चार दिनों में ट्रांसफर की फाइलों पर काम हुआ और ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए. इस अवधि के दौरान मंत्रियों को संबंधित विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलने की शक्तियां भी दी गईं। अब सरकार ने तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित कर दिया है.
सरकार ने 21 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी थी और मंत्रियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया था. एक नवंबर से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इस तिथि में बदलाव करते हुए अब 21 नवंबर से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।