Chamba News: चंबा जिला प्रशासन ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में ग्राम पंचायत मेहला की प्रधान राधा देवी को पद से बर्खास्त कर दिया है। उपायुक्त के आदेशानुसार, मनरेगा योजना के तहत 42 लाख 48 हज़ार रुपये के गलत भुगतान के मामले में उनकी भूमिका पाई गई। जांच में पुष्टि के बाद यह कठोर कार्रवाई की गई है।
उपमंडल चंबा के पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि प्रधान राधा देवी ने मनरेगा के विकास कार्यों में अनियमित भुगतान को मंजूरी दी। 30 अगस्त, 2024 को किए गए इन भुगतानों में कुल राशि 42,48,000 रुपये थी। यह कार्य पंचायती राज अधिनियम के नियमों के सीधे उल्लंघन में किया गया।
प्रशासन ने 16 जुलाई, 2025 को प्रधान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे इन वित्तीय गड़बड़ियों का स्पष्टीकरण मांगा गया। 12 अगस्त को दिए गए उनके जवाब को असंतोषजनक पाए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। उनका जवाब ठोस तर्कों से रहित था।
जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 145(1) और 142(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राधा देवी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उनके पास पंचायत की कोई सरकारी संपत्ति है तो उसे तुरंत सचिव को सौंपा जाए।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति को दर्शाती है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कदम से ग्रामीण स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश जाएगा। यह मामला स्थानीय प्रशासन की सख्ती को उजागर करता है।
