Delhi News: भारत के जीएसटी अधिकारी अब तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस भेज चुके हैं। सूत्रों ने यह दावा किया है. हालाँकि, एक अधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर के बाद भारत में पंजीकरण करने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों पर कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है।
जीएसटी कानून में संशोधन करके सरकार ने 1 अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि कुल मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, ”जीएसटी अधिकारियों ने अब तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस दिए हैं।” ड्रीम 11 और डेल्टा कॉर्प जैसे ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो ऑपरेटरों को करों के कथित कम भुगतान के लिए पिछले महीने जीएसटी अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस मिला है।
पिछले साल सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था।