शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

सीबीआई कोर्ट का फैसला: अंकित चौहान हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास, लालू यादव पर भी आरोप तय

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New Delhi News: नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने सोमवार को अंकित चौहान हत्याकांड में दो मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी शशांक जादौन पर सत्तर हजार रुपए और मनोज कुमार पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपियों को 20 सितंबर को ही दोषी ठहराया गया था। सीबीआई कोर्ट ने आज एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले के चौदह आरोपियों पर भी आरोप तय कर दिए हैं, जिससे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या

यह पूरा मामला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या से जुड़ा है। अंकित चौहान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में काम करते थे। 13 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 76 में उनकी फॉर्च्यूनर कार के अंदर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज अंकित चौहान हत्याकांड की जांच शुरू में उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई ने इस हत्या के संबंध में 14 जून, 2016 को आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया और अपनी जाँच शुरू की।

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2017 में दायर हुई थी चार्जशीट

गहन जाँच के बाद, सीबीआई ने इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया। जाँच एजेंसी ने हत्या के आरोपी शशांक जादौन और मनोज कुमार को 2017 में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने 29 अगस्त, 2017 को गाजियाबाद स्थित न्यायिक न्यायालय में इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में हत्या, डकैती के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने जैसे गंभीर अपराधों का उल्लेख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त, 2019 को सुनवाई को गाजियाबाद से नई दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

आईआरसीटीसी होटल घोटाले में आरोप तय

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज एक और अहम फैसला सुनाते हुए आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाले में कुल चौदह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं। इनके अलावा, राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के कई अधिकारी, कोचर बंधु और अन्य लोग भी इस मामले के आरोपी हैं।

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2017 का था आईआरसीटीसी घोटाला मामला

यह आईआरसीटीसी घोटाला मामला 5 जुलाई, 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। जाँच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) के मालिकों, विजय कोचर और विनय कोचर, तथा अन्य के साथ मिलकर साजिश रची थी। आरोप है कि उन्होंने अनियमितताएं करते हुए आईआरसीटीसी के अधीन आने वाले रांची और पुरी स्थित बीएनआर (बंगाल रेलवे नागपुर) होटलों को लीज पर दिया था। आज अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने से इस मामले की सुनवाई अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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