Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 16वें संशोधन नियम, 2025 के तहत मसौदा अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में किया जाएगा। तीन नवंबर को प्रकाशित इस मसौदे पर जनता 30 दिनों में सुझाव दे सकती है।
प्रस्तावित संशोधनों में भवन निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण मानदंड बदले गए हैं। भूखंड के आकार, फ्लोर एरिया अनुपात और सेटबैक जैसे प्रावधानों को संशोधित किया गया है। भवन की ऊंचाई से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
भवन ऊंचाई में बदलाव
नए प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर निर्धारित की गई है। बहु-स्तरीय पार्किंग स्थलों के लिए यह सीमा 25 मीटर तक रखी गई है। वाणिज्यिक और पर्यटन भवनों की ऊंचाई अब सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगी। पांच मीटर चौड़ी सड़कों पर 21 मीटर ऊंचे भवन बनाए जा सकेंगे।
सेटबैक दूरी के नियमों को युक्तिसंगत बनाया गया है। आवासीय, वाणिज्यिक और पर्यटन श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक उपयोगिता भवनों के लिए भी नए मानदंड तय किए गए हैं। इन बदलावों से निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
आवासीय भवनों के लिए नए नियम
150 से 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय मकानों के लिए नए सेटबैक नियम बनाए गए हैं। सामने की ओर न्यूनतम 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। बगल और पीछे की ओर 1.5 मीटर का सेटबैक अनिवार्य होगा। एक ओर से जुड़े हुए मकानों के लिए भी यही नियम लागू होंगे।
पंक्तिबद्ध मकानों में आगे और पीछे की ओर समान सेटबैक रखना होगा। इससे आवासीय क्षेत्रों में एकरूपता बनी रहेगी। नए नियमों से छोटे भूखंडों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। निर्माण कार्यों में मानकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
वाणिज्यिक भवनों के प्रावधान
वाणिज्यिक भवनों के लिए निर्मित क्षेत्र के आधार पर सेटबैक तय किए गए हैं। सामने की ओर 2 से 3 मीटर तक की दूरी रखनी होगी। बगल और पीछे की ओर 1 से 2 मीटर का सेटबैक अनिवार्य होगा। पर्यटन इकाइयों के लिए भी यही मानदंड लागू होंगे।
सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। बड़े भूखंडों पर बनने वाले मल्टीप्लेक्स के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। चार हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर सामने 15 मीटर की दूरी रखनी होगी। चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर का सेटबैक रखना अनिवार्य होगा।
जनसुझाव आमंत्रित
राज्य सरकार ने इन संशोधनों पर जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। तीन नवंबर की प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर सुझाव दिए जा सकते हैं। लिखित सुझाव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को भेजे जाने चाहिए। सरकार सभी प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद ही नियमों को अंतिम रूप देगी।
यह संशोधन पूरे राज्य में व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करेगा। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह मददगार साबित होगा। नए नियम भवन निर्माण में पारदर्शिता लाएंगे। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह सहायक होगा।
