Himachal News: हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को बड़ी राहत मिली है। कसौली कोर्ट ने सिंगर रॉकी मित्तल को भी राहत दी है। कोर्ट ने कथित दुष्कर्म केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यह हिंदी समाचार गुरुवार को सामने आया। सबूतों के अभाव में न्यायालय ने केस दोबारा खोलने की याचिका रद्द कर दी। न्यायाधीश ने पुलिस की रिपोर्ट को सही मानते हुए केस बंद करने का आदेश दिया।
पुलिस को नहीं मिले कोई सबूत
पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की दो महीने तक जांच की थी। जांच अधिकारियों को घटना से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। यह एक बड़ा हिंदी समाचार है। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया था। मामला पुराना होने के कारण पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल पाई। ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। हालांकि, पीड़िता के पास अब भी ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला है।
गैंगरेप का लगाया था गंभीर आरोप
यह मामला करीब दो साल पुराना बताया जा रहा है। पीड़िता ने 13 दिसंबर 2024 को कसौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि 23 जुलाई 2024 को उसके साथ गैंगरेप हुआ। वह दोस्तों के साथ कसौली घूमने आई थी। आरोप था कि होटल में उसे जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद बड़ौली और रॉकी ने सहेली के सामने गलत काम किया। इस हिंदी समाचार ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी थी।
सोलन कोर्ट ने दिया था दोबारा सुनवाई का आदेश
कसौली कोर्ट ने 12 मार्च 2025 को भी पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार की थी। उस समय पीड़िता ने सोलन जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला कोर्ट के आदेश पर कसौली न्यायालय ने दोबारा सुनवाई की। 31 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों के वकीलों ने जोरदार बहस की थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को राहत दे दी है।
