Ahmedabad News: अहमदाबाद की एक अदालत ने बिटकॉइन अपहरण मामले में पूर्व BJP विधायक नलिन कोटाडिया और पूर्व IPS अधिकारी जगदीश पटेल सहित 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2018 का है जब सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण कर उनसे 32 करोड़ रुपये के बिटकॉइन की मांग की गई थी।
अपहरण की घटना
फरवरी 2018 में सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट और उनके साथी किशोर पलाडिया को गांधीनगर के पास एक पेट्रोल पंप पर रोका गया। पुलिस वर्दी पहने लोगों ने उन्हें केशव फार्म हाउस ले जाकर बंधक बना लिया। वहां उन्हें पीटा गया और पिस्तौल की नोक पर बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।
आरोपियों की पहचान
जांच में खुलासा हुआ कि इस अपहरण के पीछे पूर्व BJP विधायक नलिन कोटाडिया और पूर्व अमरेली SP जगदीश पटेल थे। अमरेली पुलिस के कई कॉन्स्टेबल और लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भी इस गिरोह का हिस्सा थे। आरोपियों ने बिटकॉइन हड़पने की पूरी साजिश रची थी।
जांच प्रक्रिया
शैलेश भट्ट ने यह मामला गुजरात होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया। CID क्राइम ने जांच शुरू की। पूर्व विधायक नलिन कोटाडिया महीनों तक फरार रहे। सितंबर 2018 में उन्हें महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार किया गया। एसपी पटेल और कई कॉन्स्टेबल भी पकड़े गए।
अदालती प्रक्रिया
इस मामले में 172 गवाह पेश किए गए लेकिन 92 गवाह मुकर गए। डिजिटल रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। अहमदाबाद की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के जज बी.बी. जादव ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित पर भी आरोप
दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित शैलेश भट्ट भी निर्दोष नहीं थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिटकनेक्ट पोंजी स्कीम में डूबे व्यापारी से जबरदस्ती 2256 बिटकॉइन छीने थे। भट्ट ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर धवल मावाणी का अपहरण किया था।
