Bilaspur News: बिलासपुर स्थित नैना देवी जी मंदिर परिसर में नवरात्र मेले के दौरान विशेष नियम लागू किए गए हैं। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा जारी की है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है।
इस दौरान मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर, ड्रम, बैंड और अन्य ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक संदेश केवल नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के चढ़ावे के उपयोग पर भी पाबंदी होगी।
धारा 144 के तहत प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत अतिरिक्त निषेधाज्ञा जारी की है। कोट कहलूर पुलिस थाना क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाना वर्जित होगा। इस प्रतिबंध में गोला-बारूद, लंबी दूरी के हथियार और तेज धार वाले शस्त्र शामिल हैं।
यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा जबकि पुलिस बल को छूट दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है।
श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान अनुशासित रहने का आग्रह किया है। मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा गया है। यह आदेश 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा है। सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के बेहतर अनुभव के लिए की गई हैं। प्रशासन ने परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
