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बिलासपुर: अब बिना अनुमति नहीं भरी जा सकेगी पैराग्लाइडिंग की उड़ान

Bilaspur News: जिला प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग जैसी एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी प्रशिक्षण शिविर या उड़ान गतिविधि शुरू करने के लिए जिला स्तरीय समिति से अनिवार्य स्वीकृति लेनी होगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बचाव उपकरण और ग्लाइडरों की जांच भी जरूरी की जाएगी।

उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह कदम हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स विनियमन अधिनियम 2022 के तहत उठाया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

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इसके अलावा, केवल वही पायलट उड़ान भर सकेंगे जिनके पास मान्य लाइसेंस, बीमा और जरूरी बॉन्ड होंगे। प्रशासन इन दस्तावेजों की जांच करेगा। पायलटों से लिए जाने वाले शुल्क पर भी चर्चा हुई है।

जिला प्रशासन का लक्ष्य बिलासपुर को एक सुरक्षित एयरो स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित करना है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

आने वाले समय में मनाली और पुणे की संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें देश के विभिन्न हिस्सों से पायलट भाग लेंगे। नए नियमों से इन सभी गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।

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