Himachal News: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाताओं की अद्यतन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उन निर्वाचकों से संबंधित है जिनका नाम बिहार की 2025 की प्रारूप निर्वाचक सूची में था, लेकिन एक अगस्त को जारी प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं किया गया था।
सूची में शामिल हैं ये श्रेणियां
ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि इस सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम हटाए जाने का कारण भी दर्ज किया गया है। इनमें मृत घोषित मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोग, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचक शामिल हैं। यह सूची पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी की गई है।
कहां उपलब्ध है सूची?
यह अद्यतन सूची बिहार राज्य के हर जिले की विधानसभा और मतदान केंद्र के आधार पर तैयार की गई है। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार और सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यालयों में रखा गया है। साथ ही, इसे बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
मतदाता ऐसे ले सकते हैं जानकारी
हिमाचल प्रदेश में रह रहे बिहार के मतदाता अपना विवरण आसानी से देख सकते हैं। वे अपनी ईपिक संख्या के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका नाम सूची से क्यों हटाया गया। इसके अलावा, सूची को स्थानीय स्तर पर भी प्रदर्शित किया गया है।
दावा या आपत्ति दर्ज करने का तरीका
यदि कोई मतदाता अपने नाम को हटाए जाने के कारण से असंतुष्ट है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड की एक प्रति के साथ संबंधित कार्यालय में दावा या आपत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनाई गई है।
