Madhubani News: बिस्फी में एक दलित युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने आरोपी नरेश यादव को दोषी करार दिया है। आरोपी ने महज चार हजार रुपये के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अदालत ने उसे हत्या और हरिजन एक्ट के तहत दोषी पाया है। इस मामले में सजा का ऐलान 5 दिसंबर को किया जाएगा। यह घटना बिहार के मधुबनी जिले की है।
चोरी का आरोप लगाकर की मारपीट
विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी। यह मामला 3 फरवरी 2022 का है। पीड़ित सुशील कुमार साफी अपने घर के आंगन में मौजूद था। तभी आरोपी नरेश यादव वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। उसने सुशील पर चार हजार रुपये चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। बहस बढ़ने पर आरोपी ने लाठी से सुशील के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।
पटना में इलाज के दौरान हुई मौत
परिजनों ने आनन-फानन में घायल को डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। पटना में इलाज के दौरान घटना के चार दिन बाद सुशील ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में मृतक के मामा दिनेश बैठा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 4 फरवरी 2022 को बिस्फी के पतौना थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अब कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर नरेश यादव को दोषी माना है।
