सावधान! क्या आपके पास भी हैं दो गैस कनेक्शन? सरकार के नए नियम से जा सकते हैं जेल, तुरंत कर लें ये काम

India News: देश में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने अब अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और पीएनजी के साथ डबल कनेक्शन रखना अब आपको भारी पड़ सकता है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य गैस की कालाबाजारी को रोकना और जरूरतमंद परिवारों तक ईंधन पहुंचाना है। अगर आपके घर में पाइप वाली गैस (PNG) और सिलेंडर (LPG) दोनों मौजूद हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। सरकार अब इन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है।

सिलेंडर की जमाखोरी पर होगी 7 साल की जेल

नए नियमों के मुताबिक, एक घरेलू उपभोक्ता को अधिकतम दो सिलेंडर रखने की ही अनुमति है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वैध दस्तावेज के 40 किलो से ज्यादा गैस स्टोर करता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसे मामलों में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, प्रशासन आपके अवैध सिलेंडरों को जब्त कर आपका कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द कर सकता है।

PNG और LPG का साथ होना अब गैरकानूनी

मार्च 2026 में लागू हुए नए संशोधन के बाद अब एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखना अवैध है। सरकार का मानना है कि जहाँ पाइप से गैस पहुँच रही है, वहाँ सिलेंडर की जरूरत नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करने की सलाह दी गई है। अगर आप स्वेच्छा से सिलेंडर वापस करते हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन जांच में दोनों कनेक्शन साथ पाए जाने पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

अवैध गैस स्टोरेज की यहाँ करें शिकायत

सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करें। अगर आपको कहीं बड़ी मात्रा में सिलेंडर छिपाकर रखने या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिलती है, तो आप तुरंत कदम उठा सकते हैं। इसके लिए एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 जारी किया गया है। आप स्थानीय प्रशासन, पुलिस या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। आपकी एक छोटी सी जानकारी गैस की कमी को दूर करने और हादसों को रोकने में मददगार साबित होगी।

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