Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया है।
अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 का है जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान आकाश सक्सेना स्वयं अदालत में मौजूद रहे।
मामले की पृष्ठभूमि
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान हलफनामे में गलत पैन कार्ड नंबर दिया था। साथ ही आरोप था कि आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे।
इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी दो पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थीं। अदालत ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
पूर्व में भी मामले दर्ज
आजम खान और अब्दुल्ला आजम पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का मामला भी शामिल है। इस मामले में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो गई थी। हाल ही में आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे।
उनके बेटे अब्दुल्ला भी जमानत पर बाहर हैं। दोनों पर कई अन्य मामले भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इस नए फैसले ने उनकी कानूनी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। अब उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला
इससे पहले 6 दिसंबर को अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याची ने एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किए।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही निचली अदालत में मामले की सुनवाई तेज हो गई थी। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया है।
भाजपा विधायक की प्रतिक्रिया
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ पूरे सबूत थे। अब बाप और बेटे दोनों को सात-सात साल की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के शासन की जीत है।
आकाश सक्सेना ने बताया कि दो महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। अब एक बार फिर उन्हें कानून के सामने झुकना पड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि यह फैसला भ्रष्टाचार और कानून का मजाक उड़ाने वालों के लिए एक सबक है।
