Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में वापस सरेंडर किया था जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेडिकल आधार पर लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।
आसाराम की तरफ से दिल्ली से आए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की थी। राजस्थान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने अपनी दलीलें रखीं। पीड़िता की तरफ से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने पैरवी की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम के पक्ष में फैसला सुनाया।
पहले खारिज हो चुकी थी याचिका
इससे पहले 27 अगस्त को आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने उस समय कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने या लगातार स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत नहीं है। अदालत ने पिछली याचिका को स्वीकार नहीं किया था।
दो अलग-अलग मामलों में सजा
आसाराम पर राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के अहमदाबाद में दो अलग-अलग मामलों में आरोप साबित हुए हैं। जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला दर्ज है। अहमदाबाद में आश्रम की एक महिला के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया था। दोनों ही मामलों में अदालतों ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
आसाराम की स्वास्थ्य समस्याएं
आसाराम बापू को कोरोनरी हार्ट डिजीज की गंभीर समस्या है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनके दिल की दो धमनियों में लगभग नब्बे फीसदी ब्लॉकेज है। इसके अलावा उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की समस्या भी है। प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों की शिकायतें भी सामने आई हैं।
आसाराम पहले भी कई बार मेडिकल आधार पर जमानत पा चुके हैं। इस मामले में अदालत ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जमानत देने का फैसला किया है। हालांकि यह जमानत केवल छह महीने की अवधि के लिए ही मान्य होगी।
वकीलों की दलीलें
आसाराम के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है। उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। राज्य सरकार के वकीलों ने इसका विरोध किया था। पीड़िता की तरफ से भी जमानत का विरोध किया गया था। लेकिन अदालत ने आसाराम के पक्ष में फैसला सुनाया।
यह मामला लंबे समय से चल रहा है और इसमें कई मोड़ आ चुके हैं। आसाराम currently जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें यह जमानत स्वास्थ्य कारणों से मिली है। अदालत ने जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
