Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन भूमि पर अतिक्रमण वाले सेब के बगीचों में फलदार पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश और पेड़ों की कटाई
हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग शिमला जिले में अतिक्रमण वाली वन भूमि पर सेब के पेड़ काट रहा है। कुमारसैन के बड़ागांव और कोटखाई के चैथला गांव में सैकड़ों फलदार सेब के पेड़ काटे जा चुके हैं। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज हैं और हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
सरकार का सुप्रीम कोर्ट में तर्क
महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट से फलदार सेब के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग करेगी। उनका कहना है कि फलों से लदे पेड़ों को काटना पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ है। मौजूदा बरसात के मौसम में लोगों को बेदखल करना भी उचित नहीं है। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
