शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

सेब घोटाला: न्यायिक हिरासत के बाद चम्बा पंचायत प्रधान और उपप्रधान निलंबित, डीसी ने जारी किए आदेश

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Himachal News: चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत में हुए करोड़ों रुपए के सेब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस घोटाले में कथित संलिप्तता और आपराधिक मामले के तहत न्यायिक हिरासत में रहने के कारण पंचायत प्रधान और उपप्रधान को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है।

डीसी चम्बा, मुकेश रेप्सवाल ने पंचायती राज अधिनियम के तहत यह सख्त कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। इस सेब घोटाला मामले में शामिल ग्राम पंचायत प्रधान मोहन लाल और उपप्रधान पूजा देवी को गिरफ्तार किया गया था और वे न्यायिक हिरासत में भी रहे थे। डीसी ने दोनों को निलंबित करते हुए पंचायत की मोहर, अभिलेख और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने का निर्देश दिया है।

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न्यायिक हिरासत के बाद हुई निलंबन की कार्रवाई

पंचायत प्रधान मोहन लाल और उपप्रधान पूजा देवी पर सेब घोटाला मामले में आपराधिक केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका रद्द किए जाने के बाद प्रधान मोहन लाल को 48 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था, जबकि उपप्रधान पूजा देवी 21 दिनों तक हिरासत में रहीं। वर्तमान में दोनों जमानत पर बाहर हैं। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहने को आधार मानते हुए दोनों पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुष्टि की कि सेब घोटाला मामले के चलते ही दोनों को निलंबित किया गया है।

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पहले भी हो चुका है निष्कासन

यह पहली बार नहीं है जब वर्तमान प्रधान मोहन लाल पर कार्रवाई हुई है। जांच के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद डीसी ने उन्हें पहले भी निष्कासित कर दिया था। उस समय डीसी द्वारा प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड सदस्यों को बर्खास्त (टर्मिनेट) करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, बाद में सभी प्रतिनिधियों ने अदालत से स्टे (रोक) हासिल कर लिया था। इस ताजा निलंबन के साथ ही डीसी चम्बा ने ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख और संपत्ति को पंचायत सचिव के पास जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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