माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक अन्य मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई है. 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इससे पहले भी मुख्तार को एक अन्य गैंगस्टर मामले में दस साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.
शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज मामले में फैसला सुनाया. मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई है. उन्हें पांच साल की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सुनवाई के दौरान मुख्तार की बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. 2009 में करंडा क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 अक्टूबर को एमपी/एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी. गुरुवार को दोनों को दोषी पाया गया.
इसके अलावा 29 अप्रैल 2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2005 में दर्ज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
डेढ़ दर्जन मामलों में सुनवाई चल रही है
अंतरराज्यीय गैंग चलाने वाले मुख्तार अंसारी पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से डेढ़ दर्जन मामले कोर्ट में लंबित हैं. अब तक छह मामलों में कोर्ट सजा सुना चुकी है. मुख्तार अंसारी गिरोह का पंजीकरण 14 अक्टूबर 1997 को ग़ाज़ीपुर में हुआ था। गिरोह को आईएस (अंतरराज्यीय) 191 के रूप में पंजीकृत किया गया था। तब इसमें 22 सदस्य थे। फिलहाल इस गैंग में 19 सदस्य हैं. मुख्तार के खिलाफ लखनऊ में पांच, आगरा में एक, बाराबंकी में दो, पंजाब में एक और वाराणसी समेत अन्य जिलों में 52 मुकदमे दर्ज हैं.
भाई-बेटे, पत्नी और रिश्तेदारों पर भी केस
- भाई अफजल अंसारी के विरुद्ध- 07
- पत्नी अफ्शा अंसारी के खिलाफ- 11
- पुत्र अब्बास अंसारी के विरुद्ध- 08
- पुत्र उमर अंसारी के विरुद्ध- 06
- अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो पर- 01
- भाई शिबगाहतुल्लाह अंसारी के विरुद्ध-03
- जीजा अनवर शहजाद के विरुद्ध-06
- जीजा शरजील रजा के विरुद्ध- 06
- जीजा अताउर्रहमान के विरुद्ध- 07
- जीजा एजेजुल हक के विरुद्ध- 04
- चचेरे भाई मसूर अंसारी के विरुद्ध-06
- चचेरे भाई गौस मोहिउद्दीन के विरुद्ध-02
बेटा और साला जेल में हैं, पत्नी फरार है
मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं. पुलिस मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी की तलाश कर रही है. इसके अलावा मुख्तार के बहनोई भी अलग-अलग जेलों में बंद हैं.
छह मामलों में सजा हो चुकी है
मुख्तार अंसारी को पहले छह मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। 29 अप्रैल, 2023 को उन्हें 10 साल कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2022 में कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, दो मामलों में लखनऊ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
इन मामलों में कोर्ट पहले ही सजा सुना चुकी है
- 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास।
- 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट एएसजे-IV से 10 साल का कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- 15 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से 10 साल का कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- एक सरकारी कर्मचारी को धमकी देने और काम करने से रोकने के आरोप में 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज मामले में उन्हें धारा 353 के तहत दो साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत दो साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना और धारा 504 के तहत सात साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया. धारा 506 के तहत 25,000।
- लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 23 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
- आर्म्स एक्ट और 5-टांडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज मामले में कोर्ट एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली ने 5 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अवधेश हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी सजा
वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को अब तक की सबसे बड़ी सजा आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अवधेश राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे. वाराणसी के लहुराबीर के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) की अदालत ने पांच जून को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. नरसंहार के 31 साल 10 महीने बाद फैसला आया.
इस चर्चित हत्याकांड में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. आपको बता दें कि 3 अगस्त 1991 को अवध