Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में आयु सीमा को लेकर याचिकाकर्ता को राहत दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द किया। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को दूसरी चयन प्रक्रिया में ओवरएज माना था।
याचिकाकर्ता की स्थिति
अदालत ने कहा कि 14 नवंबर 2023 को बबीता ने आवेदन किया था। तब वह 35 वर्ष से कम थी। खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया को उसी चरण से शुरू करें, जहां इसे रद्द किया गया था। बबीता ने अपनी योग्यता साबित की थी।
कट-ऑफ तिथि का महत्व
खंडपीठ ने कहा कि कट-ऑफ तिथि 2 नवंबर 2023 मानी जाएगी। यह 24 अगस्त 2023 की अधिसूचना के आधार पर है। पिछले चयन को रद्द करना मनमाना था। बबीता को केवल ओवरएज बताकर वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य के नए उम्मीदवार नियुक्ति के तर्क को खारिज किया गया।
चयन प्रक्रिया का विवरण
बबीता ने 25 अक्तूबर 2024 को याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने उसे 28 अक्तूबर 2024 के साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी। परिणाम सीलबंद लिफाफे में 25 नवंबर 2024 को प्रस्तुत हुआ। एकल पीठ ने कट-ऑफ तिथि की कमी को त्रुटि माना और चयन रद्द कर दिया था।
