मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025

अमिताभ ठाकुर: पूर्व IPS के लिए बुरी खबर, जेल से बाहर आना मुश्किल, कोर्ट ने इस वजह से नहीं दी जमानत

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Varanasi News: आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वीडीए (VDA) के मानद सदस्य पर झूठा आरोप लगाने के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अमिताभ ठाकुर प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिलहाल वे देवरिया जेल में बंद हैं।

आपराधिक इतिहास बना जमानत में बाधा

अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट के सामने पूर्व आईपीएस के खिलाफ दर्ज 10 पुराने मुकदमों की सूची पेश की। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का आपराधिक इतिहास गंभीर है। ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के रसूख को देखते हुए गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा जरूरी है।

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बचाव पक्ष ने दी राजनीतिक विद्वेष की दलील

अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। बचाव पक्ष ने दावा किया कि पुलिस ने मनगढ़ंत और फर्जी तथ्यों के आधार पर केस दर्ज किया है। वकील ने कोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर करने की अपील की। हालांकि, पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट पर हुआ था एक्शन

यह पूरा मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। वाराणसी निवासी और वीडीए सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने 8 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने अपने ‘एक्स’ (X) अकाउंट पर उनके खिलाफ झूठी जानकारी पोस्ट की थी। इसमें भोला को एक आपराधिक मामले में शामिल बताया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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