Solan News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस रोड बनाने में अदालती आदेशों के अमल पर कोताही बरतने पर जिला उपायुक्त सोलन को तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एंबुलेंस रोड बनाने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई अब 28 मार्च को निर्धारित की गई है। अदालत को बताया गया था कि जिला परिषद से इस रोड को बनाने के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत है। 28 सितंबर 2022 को अदालत ने संलग्न ततीमा और निशानदेही के आधार पर रोड बनाने के आदेश दिए थे। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की थी।
शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि ततीमा के हिसाब से रोड बनाना मुश्किल है। अदालत को बताया गया कि राजस्व विभाग ने दोबारा से मौके की निशानदेही की है और पाया है कि रोड बनाने के लिए नाला पड़ता है। बरसात में अधिक पानी होने की वजह से इसका निर्माण मुश्किल है। अदालत ने हैरानी जताई है कि जब अदालत ने पुरानी निशानदेही के अनुसार एंबुलेंस रोड बनाने के आदेश दिए थे तो जमीन की दोबारा से निशानदेही की क्या आवश्यकता पड़ी। अदालत ने सोलन जिला के पोला राम और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।