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शनिवार, दिसम्बर 2, 2023

योगी सरकार के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन के बाद 10 दुकानों में छापेमारी, नही मिला कोई भी बैन उत्पाद

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Uttar Pradesh News: योगी सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें हरकत में आ गई हैं। एफएसडीए की चार टीमों ने सोमवार को पांच इलाकों में 10 दुकानों और दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान हलाल प्रमाणित उत्पादों की कोई बिक्री या स्टॉक नहीं पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी आज भी जारी रहेगी.

एफएसडीए के सहायक आयुक्त एसपी सिंह ने बताया कि लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में दोपहर 12 बजे से छापेमारी शुरू की गई जो शाम 4 बजे तक जारी रही. इस दौरान गोमतीनगर, अलीगंज, हजरतगंज, नरही और विकासनगर में छापेमारी की गई। गोमतीनगर के स्पेंसर फन मॉल, बर्नवाल जनरल स्टोर, अपना मेगा मार्ट, द न्यू रिटेल शॉप और अलीगंज के पप्पू स्टोर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। जांच टीम ने स्टोर संचालकों को बिना हलाल सर्टिफिकेशन के उत्पाद न बेचने की भी हिदायत दी।

उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज ए फारूकी ने इस कार्रवाई की निंदा की और इसे पूरी तरह से गलत बताया. उन्होंने कहा कि हलाल ट्रस्ट सर्टिफिकेट नियमानुसार दिया जाता है और यह केवल निर्यात के लिए है। विदेशों में, विशेषकर मुस्लिम देशों में उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनियाँ प्रमाणपत्र प्राप्त करती हैं। मलेशिया को चीनी निर्यात करने वाली चीनी मिलें भी हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त करती हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कोर्ट में ले जायेंगे.

वहीं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाने को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से शिकायत की है. शिकायत में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार का आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है. यह सच है कि खाद्य पदार्थों, दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कानून में अलग से हलाल प्रमाणीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हलाल सर्टिफिकेशन लिखता है या डालता है तो उसके खिलाफ कुछ गैरकानूनी करने के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

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