Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चैल चौक के रहने वाले हीरा लाल ने गोहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी दुकान पर लगा बोर्ड चोरी हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह बोर्ड साधारण नहीं था, बल्कि इस पर सिविल कोर्ट के स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) की जानकारी लिखी थी। पीड़ित का आरोप है कि किसी ने आधी रात को सीढ़ी लगाकर इस बोर्ड को चुरा लिया।
2015 से चल रहा है जमीन का विवाद
घर और दुकान के मालिक हीरा लाल के मुताबिक, चैल चौक स्थित उनकी दुकानों और मकान पर उनका पुश्तैनी कब्जा है। इस जमीन को लेकर हेम सिंह सैनी नामक व्यक्ति के साथ साल 2015 से सिविल कोर्ट गोहर में मुकदमा चल रहा है। माननीय अदालत ने 28 दिसंबर 2015 को इस विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर रोक के आदेश दिए थे। पीड़ित का बेटा इसी दुकान में पिछले 25 वर्षों से जूतों का कारोबार कर रहा है।
सीसीटीवी और गवाहों के आधार पर शिकायत
शिकायतकर्ता ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी या उसके भेजे गए लोगों ने 4×6 फुट के बड़े बोर्ड को दीवार से उतारा और फरार हो गए। हीरा लाल ने पुलिस को बताया कि उनके पास इस घटना के पुख्ता साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं। यह कार्य न केवल चोरी की श्रेणी में आता है, बल्कि सीधे तौर पर न्यायपालिका के आदेशों का अपमान भी है।
बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
हीरा लाल ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को सौंपी गई शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 303 (चोरी) और धारा 225 (सरकारी आदेश की अवज्ञा) का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही अदालतों की अवमानना अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों से पूछताछ हो सकती है।
