Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने घर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं। अगर आप नियमित Hindi News पढ़ते हैं तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए पंचायतें मनमानी नहीं कर सकेंगी। सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पंचायतें मैनुअल तरीके से एनओसी जारी नहीं कर पाएंगी।
सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होंगे मान्य
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब एनओसी जारी करने या रद्द करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़ गई है। सभी आवेदन और प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन ही प्रोसेस होंगे। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। यह Hindi News उन सभी लोगों के लिए अहम है जो अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं।
रिकॉर्ड जांचने के बाद ही मिलेगी मंजूरी
नए नियमों के अनुसार प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। एनओसी देने से पहले पंचायत सचिव को राजस्व रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। वह देखेंगे कि निर्माण स्थल पंचायत या सार्वजनिक संपत्ति पर तो नहीं है। इसके बाद प्रस्ताव पारित होगा और कारण दर्ज किए जाएंगे। अब कागजों में हेरफेर की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
ग्राम सभा पर रहेगी ‘तीसरी आंख’
पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक और कड़ा कदम उठाया गया है। अब ग्राम सभा की बैठकों में बीडीओ (BDO) और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिस हॉल में बैठक होगी, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कई बार चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत प्रस्ताव पास किए जाते हैं। अब कैमरे की निगरानी में बैठक होने से गड़बड़ी नहीं हो सकेगी।
