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शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2023

372 पुलिसकर्मियों ने एक साल में नही किए एफआईआर के निपटारे, अनिल विज ने की निलंबन की सिफारिश

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Haryana News: हरियाणा पुलिस में जांच को रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में गृह मंत्री ने एक साल में एफआईआर का निपटारा नहीं करने वाले 372 जांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सिफारिश की है. इन अधिकारियों पर मामलों की जांच में एक साल से ज्यादा की देरी करने का आरोप है.

गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान लंबित मामलों का मुद्दा भी उठाया था। अनिल विज अक्सर अंबाला में राज्य स्तरीय खुला दरबार लगाते रहते हैं, जिसमें प्रदेश भर से लोग पुलिस विभाग से जुड़ी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं. ऐसे कई मामले हैं जिन्हें पुलिस अधिकारी एक साल से अधिक समय से लंबित कर रहे हैं.

अनिल विज ने 11 मई 2023 को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जानकारी भी मांगी थी. गृह मंत्री ने अग्रवाल के बाद पुलिस महानिदेशक बने शत्रुजीत कपूर को भी पत्र लिखकर राज्य के सभी जिलों से लंबित मामलों का ब्योरा मांगा था.

इसकी जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री ने अपने स्तर पर कई मामलों की जांच करायी. जिसमें खुलासा हुआ है कि कई मामलों को पुलिस अधिकारी टाल रहे हैं. पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र के मुताबिक विज ने कहा है कि उनसे प्रदेश में दर्ज एफआईआर के त्वरित निस्तारण के लिए कई बार कहा जा चुका है.

पिछले महीने स्पष्टीकरण मांगा गया था

पिछले महीने उन्होंने आदेश दिया था कि उन सभी जांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए जिन्होंने एक साल में एफआईआर का निस्तारण नहीं किया है. इन मामलों की संख्या बहुत ज्यादा यानी करीब 3229 से ऊपर थी.

अनिल विज बोले- गंभीर मामला

विज ने पत्र में इस बात पर अफसोस जताया है कि उनके निर्देशों के बावजूद अभी भी 372 जांच अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मामलों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया है और उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं. वे लोगों को अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

गृह मंत्री ने पत्र में कहा है कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उनके मामलों को एक महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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