Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कोर्ट का हंटर चला है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आठ आदतन अपराधियों पर कुल 7,66,650 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह हिमाचल न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कोर्ट ने न केवल जुर्माना लगाया, बल्कि दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं।
रोहित अरोड़ा के नाम रिकॉर्ड 101 चालान
कोर्ट ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है, उनमें मंडी शहर के टारना निवासी रोहित अरोड़ा का नाम सबसे ऊपर है। रोहित के नाम कुल 101 चालान लंबित थे। अदालत ने रोहित पर 3,02,100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह फैसला उन सभी वाहन चालकों के लिए एक सबक है जो ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं।
अन्य दोषियों पर भी भारी जुर्माना
अदालत ने प्रशांत चंदेल को 47 चालानों के लिए 1,21,800 रुपये का जुर्माना सुनाया है। सुशील को भी 47 चालानों के लिए 1,16,100 रुपये भरने होंगे। रजत उपाध्याय को 37 चालानों के लिए 73,850 रुपये का दंड मिला है। सुमित शर्मा पर 35 चालानों के लिए 57,200 रुपये का जुर्माना लगा है। फारूक हसन को 44,200 रुपये, प्रदीप को 42,200 रुपये और जुबेर अहमद को 9,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
लाइसेंस सस्पेंड, गाड़ी चलाई तो होगी जेल
न्यायालय ने रोहित अरोड़ा को छोड़कर बाकी सभी सात दोषियों के लाइसेंस तीन-तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। अदालत ने सख्त चेतावनी दी है। अगर अयोग्यता की अवधि में इनमें से किसी ने भी गाड़ी चलाई, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इनके ओरिजिनल लाइसेंस भेज दिए गए हैं। हिमाचल न्यूज में इस सख्त फैसले की चर्चा जोरों पर है।
पेश न होने वालों के वारंट जारी
कोर्ट ने पहले ही इन आरोपियों को नोटिस भेजे थे। आठ आरोपी 24 दिसंबर को कोर्ट में पेश हुए और अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन जो आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। सभी थाना प्रभारियों को एसपी के जरिए आदेश भेज दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं होगा।
